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इलाहाबाद हाई कोर्ट: शिक्षकों को बड़ी राहत, नहीं लगेगी गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षकों की ड्यूटी गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने के सख्त आदेश पारित किए है। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का हवाला देते हुए कहा कि, शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा और इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

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