Shaheen Bagh: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता, आने-जाने का अधिकार सभी को
हाईलाइट
- सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- प्रीम कोर्ट ने कहा- सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता
- जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया
सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन हो सकता है या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन निर्धारित जगहों पर ही किया जाना चाहिए। आने-जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। विरोध और आने-जाने के अधिकार में संतुलन जरूरी है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
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