मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ी
हाईलाइट
- संबंधित प्राधिकारियों को इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध मानने का परामर्श दिया गया है
- नौ जून को जारी आखिरी परामर्श में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था
- इससे पहले जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था
मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गयी है। इससे पहले जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था।
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