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India Fights Corona: आज से देश में डॉक्टरों से बदसलूकी या मारपीट की तो मिलेगी यह सजा, राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी

हाईलाइट

  •  मेडिकल स्टॉफ पर लगातार हमलों की खबरों के बीच बुधवार को केंद्र लाई थी अध्यादेश
  •  मेडिकल स्टॉफ पर हमला गंभीर हुआ तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान
  •  30 दिन में जांच पूरी होगी और दोषियों को एक साल में सजा भी मिलेगी

देशभर में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही यह अध्यादेश आज से देशभर में कानून का रूप ले लेगा। महामारी रोग अध्यादेश, 2020 को मंजूरी के साथ ही अब देशभर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध हो गया है। इस मामले में अब नियत 30 दिन में जांच पूरी होगी और दोषियों को एक साल में सजा भी मिल जाएगी।

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