हाई कोर्ट में ट्विटर ने कहा- 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की, केंद्र सरकार ने दावे को गलत बताया; कंपनी को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा
हाईलाइट
- ट्विटर और सरकार का झगड़ा बढ़ा
- कंपनी ने हाई कोर्ट में कहा- IT कानून को माना
- केंद्र बोला- ऐसा नहीं हुआ
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। केंद्र सरकार के आईटी के नए कानूनों के पालन नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्टे ने ये नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की सिंगल जज बेंच ने कहा कि आईटी नियम 2021 के तहत, ट्विटर एक ‘सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी’ है और इसलिए आदेश में सभी जरूरी प्रावधानों का भी पालन करना होगा।
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