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Love Jihad Ordinance: लव जिहाद के कानून पर लगी मुहर, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की होगी सजा

 


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लव जिहाद पर अध्यादेश (उ.प्र. विधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020) को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और पहचान छुपाकर यदि किसी युवती को अपने जाल में फंसाएगा, उससे शादी करेगा और उसका धर्म परिवर्तन कराएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

 

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