J&K: नए भूमि कानून पर खींझे उमर अब्दुल्ला, कहा- बिकने के लिए तैयार जम्मू-कश्मीर
हाईलाइट
- भूमि कानून में संशोधन से अब जम्मू-कश्मीर बिकने के लिए तैयार
- उमर ने भाजपा पर अवसरवादी राजनीति का आरोप लगाया
- बीते साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से हटाई गई थी 370
केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए स्थानीय प्रमाणपत्र की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी अब सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर में अब देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। इस फैसले से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अधिसूचित नए भूमि कानूनों को छल और विश्वास का हनन करार दिया।
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