लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय की गाइडलाइन- मुंह कवर करना अनिवार्य, थूकने पर लगेगा जुर्माना, जानिए किसे मिली छूट
हाईलाइट
- लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
- बस और मेट्रो सर्विस बंद रहेंगी, स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे
कोरोनो वायरस के संकट को देखते हुए देश में 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी की है। इसमें लॉकडाउन के बीच किसे छूट मिलेगी, किसे नहीं इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने अब मुंह कवर करना जरूरी कर दिया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं लॉकडाउन तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।

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