SC ST Act: सरकार के संशोधन को SC ने माना सही, बिना जांच के ही आरोपी होगा गिरफ्तार
हाईलाइट
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज किया
- आरोपी को नहीं मिल सकेगी अग्रिम जमानत
- 2018 में सरकार ने कानून में किया था संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को बरकरार रखा है। यानी इस कानून में SC / ST के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके अलावा मामले पर बिना जांच किए ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस कानून को चुनौती देने वाली सभी दलीलों को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रविंद्र भट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। दलीलों में केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल, 2018 में कानून में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी।

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