सुधार: सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश, कहा-वेबसाइट पर अपलोड करें उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड
हाईलाइट
- सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को निर्देश
- उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करें
- टिकट देने से पहले बताना होगा
राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने सभी राजनीतिक दलों से सभी उम्मीदवारों को चुनाव का टिकट दिए जाने की वजह बताने का आदेश दिया है। साथ ही उम्मीदवारों का अपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जस्टिस रोहिंटन नरीमन और एस रविंद्र भट की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।

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