CAA Hearing: कानून पर रोक लगाने से SC का इनकार, दो हफ्ते में असम-त्रिपुरा पर मांगा जवाब
हाईलाइट
- केंद्र सरकार को याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त
- असम, यूपी और पूर्वोत्तर के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही संवैधानिक वैधता परखने की मांग करने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। वहीं सीएए पर दाखिल 144 याचिकाओं पर अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए असम, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तप्रदेश से जुड़ी याचिकाओं के लिए अलग कैटेगरी बनाई है।

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