तीन तलाक बिल बना कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

हाईलाइट
- तीन तलाक पर बना कानून 19 सिंतबर से 2019 से होगा प्रभावी
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल पर किए हस्ताक्षर
लोकसभा-राज्यसभा में पास होने के बाद तीन तलाक बिल अब कानून बन गया है। कल बुधवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक पर हस्ताक्षकर कर दिए हैं। अब विधेयक पूरी तरह कानून का रुप ले चुका है। इस कानून को 19 सितंबर 2019 से लागू माना जाएगा।
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