अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नहीं होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरुरत !

हाईलाइट
- मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है
- सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह फैसला लिया है
- नियम में बदलाव के साथ मंत्रालय ने प्रशिक्षण और कौशल परीक्षा पर जोर दिया है
ड्राइविंग लायसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए 8वीं पास होना जरुरी नहीं होगा। इसके लिए मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इस बारे में अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यूनतम शिक्षा की बाध्यता समाप्त कर रहा है।
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