Breaking

NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को मिली राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज

NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को मिली राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज

हाईलाइट

  • भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली बड़ी राहत।
  • मुंबई की NIA कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज की।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को NIA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई में NIA की विशेष अदालत ने बुधवार को साध्‍वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि, मौजूदा लोकसभा चुनावों में किसी के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की कानूनी ताकत कोर्ट के पास नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। ऐसे में कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकती है, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें - https://www.bhaskarhindi.com/news/special-nia-court-negated-application-to-bar-pragya-singh-thakur-from-contesting-elections-66073

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.